कुल्लू-मनाली बाढ़: पेट्रोल-डीज़ल की सीमा तय, कालाबाज़ारी पर सख्त कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे कुल्लू तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-03 सहित वैकल्पिक मार्ग कांडी–कटौला भी कई स्थानों पर बंद है। प्रशासन का अनुमान है कि इन सड़कों की बहाली में एक से दो दिन लग सकते हैं।
आवश्यक सामग्री की किल्लत से बचने के लिए कदम
कुल्लू में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। कारों और अन्य वाहनों को सीमित मात्रा में ही पेट्रोल और डीज़ल दिया जाएगा।
पेट्रोल-डीज़ल की सीमा
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष ने आदेश जारी कर जिले के सभी पेट्रोल पंपों को न्यूनतम रिज़र्व स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य कर दिया है। 25,000 लीटर से अधिक क्षमता वाले पंपों को कम से कम 5000 लीटर डीज़ल और 3000 लीटर पेट्रोल, जबकि 25,000 लीटर से कम क्षमता वाले पंपों को कम से कम 3000 लीटर डीज़ल और 2000 लीटर पेट्रोल रिज़र्व रखना होगा।
वाहनों को ईंधन देने की सीमा भी तय की गई है। हल्के वाहनों (LMV) को एक बार में अधिकतम 20 लीटर और भारी वाहनों (HMV) को 100 लीटर तक ही ईंधन मिलेगा। एम्बुलेंस, फायर टेंडर और आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को आवश्यकतानुसार ईंधन दिया जाएगा।
कालाबाज़ारी पर सख्त कार्रवाई
पेट्रोल-डीज़ल की कालाबाज़ारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दो वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे ईंधन का किफायती उपयोग करें।