सरकारी नौकरी में LT Grade Teacher का सपना देख रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लाइंसेंस टीचर (UP LT Grade Teacher Recruitment) भर्ती 2025 मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अब सभी शिक्षक पदों के लिए B.Ed की डिग्री को अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में Computer Science Teacher की भर्ती पर भी लागू होगा, जहाँ पहले B.Ed को अनिवार्य योग्यता नहीं माना गया था।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा निकाली गई 7466 LT Grade Teacher भर्ती में कंप्यूटर साइंस विषय के शिक्षकों के लिए B.Ed की अनिवार्यता नहीं थी। इस प्रावधान के तहत, बिना B.Ed वाले अभ्यर्थी भी कंप्यूटर साइंस टीचर की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के हकदार थे। यूपीपीएससी के इस नियम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद यह अहम सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं का तर्क और NCTE के नियम
प्रवीन मिश्रा व अन्य द्वारा दायर याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के खिलाफ दलील दी गई कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना स्पष्ट रूप से कहती है कि सेकेंडरी/हाईस्कूल टीचर के लिए B.Ed अनिवार्य योग्यता है। याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया कि NCTE द्वारा निर्धारित यह योग्यता राज्य पर बाध्यकारी है।
राज्य सरकार की दलील
राज्य सरकार ने कोर्ट में स्वीकार किया कि NCTE की अधिसूचना में B.Ed अनिवार्य है। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि 2018 की भर्ती के समय योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण कई पद खाली रह गए थे। छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए और खाली पदों को भरने के उद्देश्य से नियमों में संशोधन किया गया था, ताकि बिना B.Ed वाले उम्मीदवारों को भी आवेदन का मौका मिल सके।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
सुनवाई के दौरान Allahabad High Court ने साफ कहा कि NCTE अधिसूचना 2014 स्पष्ट रूप से सेकेंडरी/हाईस्कूल टीचर के लिए B.Ed को अनिवार्य योग्यता बताती है। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार द्वारा B.Ed को केवल वरीयता योग्यता देना कानूनी रूप से अस्थिर है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में B.Ed की अनिवार्यता से छूट संबंधी 28 मार्च का गजट और उसके आधार पर यूपीपीएससी द्वारा 28 जुलाई को जारी विज्ञापन, दोनों को NCTE के नियमों के विपरीत बताया।
अंतिम निर्णय तक जारी रहेगी प्रक्रिया, पर नियुक्ति पर रोक
कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक इस याचिका का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है। हालांकि, किसी भी नॉन-B.Ed अभ्यर्थी की नियुक्ति कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है।
आपको बता दें कि यूपीपीएससी ने राजकीय विद्यालयों में LT Grade Teacher के कुल 7466 पदों पर रिक्तियां निकाली थीं, जिनमें कंप्यूटर साइंस के लिए 1,056 पद शामिल थे। आवेदन की आखिरी तारीख 28 अगस्त 2025 तक थी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी और अपडेट के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें क्योंकि अब B.Ed Mandatory हो गया है।