उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खबर! यदि आपके वाहन पर भारी-भरकम चालान लंबित है, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लगभग 13 लाख वाहनों के ई-चालानों को माफ करने का फैसला किया है। यह कदम लाखों लोगों को वित्तीय बोझ और प्रशासनिक उलझनों से राहत देगा। इसे एक बड़ी UP E-challan waiver योजना के तौर पर देखा जा रहा है।
क्यों उठाया गया यह कदम?
दरअसल, कई वाहन मालिकों के लिए भारी चालान एक बड़ी समस्या बन गए थे। कई वाहनों पर 1 से 2 लाख रुपये तक के चालान लंबित थे, जिसके कारण इन वाहनों को बेचना या उनके अन्य दस्तावेज़ी कार्य करवाना मुश्किल हो रहा था। परिवहन विभाग के इस फैसले से अब वाहन मालिकों को फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) जैसी कई परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यह एक स्वागत योग्य पहल है जो जनता को अनावश्यक परेशानियों से राहत देगी और सेवाओं को और अधिक पारदर्शी बनाएगी।
किसके चालान होंगे माफ?
यह फैसला उन गाड़ियों के चालानों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे या जिनकी समय-सीमा पार हो चुकी थी और वे कोर्ट नहीं भेजे गए थे। यदि आपका Traffic Challan UP इन श्रेणियों में आता है, तो आपको राहत मिल सकती है।
किनके चालान माफ नहीं होंगे?
यह जानना भी ज़रूरी है कि यह छूट हर तरह के चालान पर लागू नहीं होगी। टैक्स से जुड़े चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटना या भारतीय दंड संहिता (IPC) से संबंधित मामले इस माफी योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। इसका मतलब है कि गंभीर उल्लंघनों के लिए दंड यथावत रहेगा।
किन वर्षों के चालान को मिलेगी राहत?
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच जारी किए गए चालानों को दो श्रेणियों में माफ करने का निर्णय लिया है:
- कोर्ट में लंबित चालान: इन्हें पोर्टल पर ‘Disposed Abated’ के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- ऑफिस स्तर पर लंबित और समय-सीमा पार कर चुके चालान: इन्हें ‘Closed Time-Bar (Non-Tax)’ श्रेणी में दिखाया जाएगा।
कैसे पता करें आपका चालान माफ हुआ या नहीं?
परिवहन विभाग का यह पूरा प्रोसेस 30 दिनों में पूरा होने का लक्ष्य है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, गाड़ी मालिक परिवहन पोर्टल पर अपनी चालान स्थिति की जांच कर सकेंगे। यदि आपको कोई समस्या आती है या आप अपने चालान की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर 149 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी आरटीओ (RTO)/एआरटीओ (ARTO) कार्यालय जा सकते हैं। आपका challan maaf UP हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए पोर्टल पर नज़र रखें।
प्रक्रिया की प्रगति और आंकड़े
परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को 30 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए हर हफ्ते प्रगति रिपोर्ट डैशबोर्ड पर अपलोड की जाएगी। आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ई-चालान जारी किए गए थे। इनमें से 17.59 लाख का निस्तारण पहले ही हो चुका था, जबकि 12.93 लाख चालान लंबित थे। इन लंबित चालानों में से 10.84 लाख कोर्ट में और 1.29 लाख कार्यालय स्तर पर लंबित थे। यह दर्शाता है कि एक बड़ा वर्ग इस pending challan UP से प्रभावित था।
क्या कहते हैं परिवहन आयुक्त?
यूपी परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने इस फैसले को ‘सही’ बताया। उन्होंने कहा, “यह फैसला न केवल लाखों वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति देगा, बल्कि Uttar Pradesh transport के डिजिटल सिस्टम को और मजबूत करेगा। 30 लाख से ज्यादा चालानों के निस्तारण से पेंडेंसी खत्म होगी और गाड़ी मालिकों को फिटनेस, परमिट और एचएसआरपी जैसे कार्यों में आसानी होगी।” यह बयान इस पहल के महत्व को रेखांकित करता है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे न केवल उनका वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि परिवहन संबंधी कई अन्य कार्य भी आसान हो जाएंगे। यह कदम राज्य में वाहनों के सुचारु संचालन और दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा देगा।