केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं और पेशेवरों को एक बड़ी राहत देते हुए Income Tax Audit Report जमा करने की अंतिम तारीख में विस्तार कर दिया है। पहले 30 सितंबर को खत्म हो रही यह मियाद अब एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। यह फैसला चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर पेशेवरों और विभिन्न संगठनों की लगातार मांगों और उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं के बाद लिया गया है।
क्यों बढ़ाई गई अंतिम तारीख?
लंबे समय से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर पेशेवर Income Tax Audit Report दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि मौजूदा समय-सीमा में रिपोर्ट तैयार करना और जमा करना मुश्किल हो रहा है। जब CBDT ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो इंदौर समेत देश के कई हिस्सों में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में याचिकाओं के दायर होने के बाद ही यह Deadline Extension की घोषणा की गई है।
CBDT का क्या है दावा?
तारीख बढ़ाने की सूचना जारी करते हुए CBDT ने यह भी दावा किया कि 23 सितंबर तक साढ़े सात करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITR) जमा हो चुके हैं। इन आंकड़ों के जरिए CBDT ने स्पष्ट किया कि सिस्टम में कोई खामी नहीं है और Tax Filing व ऑडिट तेजी से हो रहे हैं। हालांकि, इस दावे के बावजूद भी कर पेशेवरों की असंतुष्टि बनी हुई है।
कर पेशेवर क्यों हैं असंतुष्ट?
बढ़ाई गई तारीख से कर पेशेवर अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया के अनुसार, उनकी मांग थी कि अंतिम तारीख को नवंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए था। अक्टूबर में दशहरा और दीपावली जैसे साल के दो सबसे बड़े त्योहार हैं, जिससे कर पेशेवरों और उनके स्टाफ के लिए दफ्तरों में बैठकर काम करना मुश्किल होगा। उनका कहना है कि बीते वर्षों की तरह Income Tax Audit Report के लिए कम से कम दो महीने का समय मिलना चाहिए था, जबकि सरकार ने केवल एक महीने से कुछ ही ज्यादा का समय दिया है। वे इस Deadline Extension को अपर्याप्त मानते हैं।
NGO Registration और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट
चार्टर्ड अकाउंटेंट एस.एन. गोयल ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन (एनजीओ) के लिए धारा 12ए और 80जी के तहत NGO Registration की तारीख में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ऐसे संगठनों को अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण 30 सितंबर से पहले ही करवाना अनिवार्य है। Income Tax Audit Report के मामले में राहत मिली है, लेकिन NGO Registration से संबंधित तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो कि इन संगठनों के लिए चिंता का विषय है।



